वन विभाग में फर्जीवाड़ा: सांगली नर्सरी में डिप्टी रेंजर पर गंभीर आरोप
वन विभाग में फर्जीवाड़ा: सांगली नर्सरी में डिप्टी रेंजर पर गंभीर आरोप

अंबागढ़ चौकी:-
जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी वन विभाग के सांगली नर्सरी में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। मां दंतेश्वरी समूह के सचिव के रूप में कार्यरत डिप्टी रेंजर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गहरी चोट करता है।

नियमों का खुला उल्लंघन
वन विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी शासकीय अधिकारी को ऐसे पद पर रहकर निजी संस्था का संचालन करने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके, डिप्टी रेंजर मां दंतेश्वरी समूह का सचिव बनकर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस समूह का पंजीयन नहीं है, फिर भी यह लाखों रुपये के पौधों की बिक्री करता आ रहा है।

फर्जी बिल और धन की निकासी
सूत्रों के अनुसार, सांगली नर्सरी में रेत, पॉलीथिन, मुरूम और खाद जैसी सामग्रियों के फर्जी बिल लगाकर सरकारी धन की बड़ी निकासी की गई है। यह स्पष्ट तौर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), और 120B (आपराधिक साजिश) के अंतर्गत आता है।

उच्च अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध
सांगली नर्सरी में वर्षों से एक ही अधिकारी की तैनाती ने संदेह की लहर पैदा कर दी है। क्या यह सब कुछ आला अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव हो सकता है? यह सवाल क्षेत्रीय लोगों और कर्मचारियों के बीच गहराता जा रहा है।

विभागीय पारदर्शिता पर सवाल
वन विभाग की यह घटना न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि सरकारी नियमों की अवहेलना और ईमानदारी के अभाव को भी सामने लाती है। इस मामले ने विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
मांग उठी निष्पक्ष जांच की
ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि इस मामले में दोष सिद्ध होता है, तो इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
वन विभाग के सांगली नर्सरी में सामने आए इस फर्जीवाड़े ने विभाग की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या सच सामने आ पाएगा?
